जानिए क्या होता है फॉर्म-16? आईटीआर भरते वक्त आप इन ​चीजों का जरूर रखें

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जानिए क्या होता है फॉर्म-16? आईटीआर भरते वक्त आप इन ​चीजों का जरूर रखें

आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी Date 31 जुलाई नजदीक आ रही है। सभी कंपनियों के द्वारा अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 भी जारी कर दिया है

आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी Date 31 जुलाई नजदीक आ रही है। तमाम सभी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 भी जारी कर दिया है। आपको बता दे फॉर्म-16 एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जिसमें टैक्स की सारी जानकारी होती है। अगर आप किसी साल में एक से अधिक कंपनियों में काम किया है, तो आपके पास उतने फॉर्म-16 होंगे।

तमाम सभी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को 15 जून तक ही फॉर्म-16 भी जारी कर दिए हैं। इसकी मदद से सभी कर्मचारी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जो भी लोग काफी पहले से आईटीआर भरते आ रहे हैं, उन्हें फॉर्म-16 के बारे में अच्छे से जरूर पता होगा, लेकिन जिन्होंने वर्तमान समय में नौकरी शुरू की है, या फिर जो अभी जाकर टैक्स के दायरे में आए हैं, उन्हें फॉर्म-16 के बारे में कई सारे बातें पता होनी चाहिए।

जानिए क्या होता है फॉर्म-16? आईटीआर भरते वक्त इन ​चीजों का जरूर रखें

फॉर्म-16 कोई भी कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को जारी किया जाता है। इसमें कर्मचारी की सैलरी पर काटे गए टैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वहीं पर अगर कर्मचारी ने एचआरए या सभी तरह के निवेश कर के टैक्स बचाया है, तो उन सभी की जानकारी भी फॉर्म-16 में होती है। यानी सीधे-सीधे कहा जाए तो फॉर्म-16 किसी कर्मचारी की सैलरी पर टैक्स की गणना का सर्टिफिकेट होता है। इस प्रमाण पत्र को कंपनियों के द्वारा सरकार के पास भी जमा कराया जाता है।

देखिए कितने पार्ट में भरी जाती है फॉर्म 16?
फॉर्म 16 के First पार्ट में वेतन पर काटे गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है। इसे नियोक्ता की तरफ से ट्रेसेज पोर्टल के माध्यम जेनेरेट और डाउनलोड किया जाता है। फॉर्म 16 के First पार्ट में नियोक्ता का नाम और पता, नियोक्ता का पैन (स्थायी खाता संख्या), टैन और कर्मचारी का पैन आदि का विवरण होते हैं। इसके अलावा कर्मचारी के संबंध में उल्लेखित भुगतान या क्रेडिट की गई राशि और स्रोत पर टैक्स कटौती की भी पूरी समरी होती हैं।

फॉर्म-16 का सेकंड पार्ट कर्मचारियों के लिए बहुत ही अहम हिस्सा होता है। इसी में टैक्स से लेकर तमाम सभी डिडक्शन की सारी जानकारियां मौजूद होती हैं। इस हिस्से में आपकी सैलरी का विस्तृत विवरण भी होता है। इसके अलावा धारा 10 के तहत छूट की सीमा तक के भत्ते की जानकारी भी दी होती है। इसके अलावा आयकर अधिनियम के chapter VI-A के तहत अनुमति प्राप्त कटौती साथ में धारा 89 के तहत राहत की जानकारी भी मौजूद होती है